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UCC In Uttarakhand: नए साल में उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, CM धामी ने तारीख का किया ऐलान

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी.

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Edited By: Mayank Tiwari
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
Courtesy: X@ukcmo

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अगले साल 2025 से लागू हो जाएगी. इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार जनवरी 2025 में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी. ऐसे में बीजेपी शासित पहाड़ी राज्य यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, क्योंकि उसका मानना ​​है कि डिजिटल उपायों से लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं सुविधाजनक होंगी.

उत्तराखंड के सीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी. उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना का पालन करते हुए समाज को एक नई दिशा देगा. यह कानून खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के लिए सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा.

सीएम धामी ने और क्या कहा?

इस दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि "संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मियों के समुचित प्रशिक्षण के साथ-साथ सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इस साल 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने यूसीसी अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और अन्य मामलों से जुड़े नियम तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया था.

जानिए क्या होता है UCC? 

बता दें कि, इस विधेयक में सात अनुसूचियां और 392 धाराएं हैं, जो चार प्रमुख क्षेत्रों - विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप पर केंद्रित हैं. इसके अलावा, बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला और इद्दत की प्रथाओं को समाप्त करने के अलावा पुरुषों और महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार देने के प्रावधान भी हैं. यूसीसी में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो जोड़ों के लिए छह महीने की समयावधि के भीतर अपने विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाते हैं.

देश में UCC की जरूरत की जा रही महसूस- PM मोदी

हालांकि, कुछ हफ़्ते पहले, पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार की यूसीसी कानून की प्रशंसा करते हुए इसे "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" कहा था. पीएम मोदी ने कहा, "व्यापक अध्ययन के बाद, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पेश किया है और मैं इसे एक सच्चा 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता' मानता हूं. देश यूसीसी पर चर्चा कर रहा है और इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है.