Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने वाला है. आज यानी मंगलवार 6 फरवरी को धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी पर विधेयक पेश करेगी. अगर आप लिव इन (live in relationship) में रह रहे हैं तो आपको UCC के ड्राफ्ट को जानने की जरूरत है. दरअसल, अगर उत्तराखंड में हैं और लिव इन में रह रहे हैं तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसे प्रावधान यूसीसी के ड्राफ्ट में है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं. ड्राफ्ट में बताया गया है कि अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने माता पिता को सूचित करना होगा. इसके साथ ही आपको पुलिस थाने में भी सूचित करना होगा. लिव इन में रहने वालों को पुलिस रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. ये सभी बाते यूसीसी के ड्राफ्ट में हैं.
सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड सरकार विधानसभा में जो विधेयक पेश करेगी उसमें लिव इन को लेकर कई कड़े नियम हैं. सूत्रों की मानें तो लिव इन रिलेशनशिप में केवल एक व्यस्क पुरुष व व्यस्क महिला ही रह सकते हैं. वो भी उस परिस्थिती में जब वो पहले से विवाहित न हों. यानी दोनों को अविवाहित होना जरूरी है. इसके अलावा लिव इन में रह रहे दोनों पार्टनर्स का दूसरे पुरुष या महिला के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए.
लिव इन में रहने के लिए पुरुष और महिला दोनों का ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक होगा. पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक रशीद मिलेगी. इसी रशीद के आधार पर ही वो एक दूसरे के साथ लिव इन में रह सकते हैं.
अगर रजिस्ट्रेशन कराकर लिव इन में रह रहे पुरुष और महिला को कोई संतान होती है तो वह जायज संतान कहलाएगी. बच्चे को सभी अधिकार प्राप्त होंगे. अगर लिव इन में रहने वाले पुरुष या महिला अलग होते हैं तो इसके लिए भी उन्हें पंजीकरण कराना होगा.
अगर आप लिव इन में रह रहें यूसीसी में इसे लेकर दिए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके साथ ही आप पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.