दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेंगे. ये नया नियम 31 मार्च से लागू हो जाएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि यह नियम 31 मार्च के बाद लागू होगा. इससे पहले ही सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है.
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है. सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाने के साथ-साथ कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है.
Vehicles older than 15 years not to be provided fuel at petrol pumps in Delhi after March 31: Environment Minister Manjinder Singh Sirsa
— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2025
वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए तकनीकी उपायों पर भी जोर दे रही है. जल्द ही शहर के कई इलाकों में एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को कम किया जा सके. इसके अलावा, क्लाउड सीडिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कृत्रिम बारिश करवाई जा सके और हवा को साफ किया जा सके.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन को सड़कों पर चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. दिल्ली में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस फैसले को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.