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India Daily

ठाणे में मानसिक रूप से विक्षिप्त 64 साल की महिला से बलात्कार, आरोपी को 10 साल की जेल

यह घटना ठाणे के एक इलाके में घटित हुई थी, जहां आरोपी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार किया था. हालांकि, मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके.

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Edited By: Reepu Kumari
Rape of mentally challenged woman in Thane, accused gets 10 years jail
Courtesy: Pinterest

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 64 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी सुरक्षाकर्मी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इस मामले में अदालत ने अतिरिक्त सजा के रूप में आरोपी पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मुकदमा शुरू होने से पहले महिला की मृत्यु

यह घटना ठाणे के एक इलाके में घटित हुई थी, जहां आरोपी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार किया था. हालांकि, मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके.

आरोपी का नाम और जुर्माना

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद गुड्डू उर्फ ​​दिलकश मोहम्मद हबीबुल्ला शेख को दोषी ठहराया. अदालत ने शेख को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

न्याय की प्रक्रिया और सजा

इस मामले में अदालत ने आरोपी को सजा देते हुए कहा कि मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी किसी भी स्थिति में सहन नहीं की जा सकती. न्याय का यह फैसला पीड़ित के परिवार के लिए एक तरह की राहत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि महिला की मृत्यु के कारण पूरी न्यायिक प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयाँ आईं।