महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 64 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी सुरक्षाकर्मी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
इस मामले में अदालत ने अतिरिक्त सजा के रूप में आरोपी पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह घटना ठाणे के एक इलाके में घटित हुई थी, जहां आरोपी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार किया था. हालांकि, मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद गुड्डू उर्फ दिलकश मोहम्मद हबीबुल्ला शेख को दोषी ठहराया. अदालत ने शेख को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
इस मामले में अदालत ने आरोपी को सजा देते हुए कहा कि मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी किसी भी स्थिति में सहन नहीं की जा सकती. न्याय का यह फैसला पीड़ित के परिवार के लिए एक तरह की राहत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि महिला की मृत्यु के कारण पूरी न्यायिक प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयाँ आईं।