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India Daily

रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस से जल्दी मिलेगी छुट्टी, जानें किस सरकार ने दिए आदेश

तेलंगाना सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में जल्दी ऑफिस छोड़ सकते हैं.

Telangana government
Courtesy: Social media

तेलंगाना सरकार ने राज्य के मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया. सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में जल्दी ऑफिस छोड़ सकते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि ये अनुमति तब ही मिलेगी, जब कोई जरूरी काम न हो.

तेलंगाना सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों शाम 4 बजे ऑफिस छोड़ सकते हैं. मुस्लिम कर्मचारियों को ये छूट  2 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक मिलेगी.

किन किन पर लागू होगा नियम?
तेलंगाना सरकार ने जो सरकारी आदेश जारी किया है, उसमें लिखा गया है कि राज्य में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों/शिक्षकों/अनुबंध/आउट-सोर्सिंग/बोर्डों/निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के महीने के दौरान आवश्यक प्रार्थना करने के लिए शाम 4 बजे अपने कार्यालयों/स्कूलों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही ये बात भी लिखी गई है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति आवश्यक हो.

मुस्लिमों में रमजान महीने का महत्व
इस्लामी कैलेंडर में 9वें महीने को रमजान का महीना कहा जाता है. इस्लामी मान्यतों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत चांद दिखने के बाद हो जाती है. इस महीने में कई मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबाबत करते हैं. इस महीने में हर दिन मुस्लिम रोजा रखने से पहले सुबह सूरज उगने से पहले सेहरी खा लेते हैं. इसके बाद दिन भर ये लोग कुछ नहीं खाते हैं और न हीं कुछ पीते हैं. शाम को इफ्तार के समय रोजा खोला जाता है.