आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को केंद्र सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संगठन
भारत सरकार के मुताबिक, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी.
Tehreek e Hurriyat declared Unlawful Association under UAPA Amit Shah: जम्मू कश्मीर की संस्था 'तहरीक-ए-हुर्रियत' के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्र सरकार ने तहरीक ए हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार दोपहर बाद एक्स पोस्ट में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि UAPA कानून के तहत 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है.
भारत सरकार के मुताबिक, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी. केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा- तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है.
अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा- ये संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने वाली गतिविधियों में शामिल है. ये समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है.
उन्होंने लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा.