menu-icon
India Daily

Supreme Court verdict: अस्पताल से बच्चा चोरी तो लाइसेंस हो रद्द, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नवजात बच्चों की चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाना चाहिए. 

auth-image
Edited By: Garima Singh
Child Trafficking in India
Courtesy: x

Child Trafficking in India: सुसर्वोच्च न्यायालय ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों को नवजात बच्चों की चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने वाराणसी और आसपास के अस्पतालों में बच्चा चोरी के मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया कि यह एक देशव्यापी गिरोह है. जिसके चुराए गए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान से बरामद हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताते हुए कहा कि उनकी जमानत हाई कोर्ट के लापरवाह रवैये को दर्शाती है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की भी आलोचना की, क्योंकि उसने जमानत के फैसले को चुनौती नहीं दी. 

अस्पतालों पर सख्ती के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट के सुझावों को अपने फैसले में शामिल किया। SC ने सभी राज्य सरकारों को इनका पालन करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा, 'अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आती है और वहां से नवजात बच्चा चोरी हो जाए, तो सबसे पहले हॉस्पिटल का लाइसेंस सरकार को रद्द कर देना चाहिए. इससे बच्चा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा. 

माता-पिता को सतर्क रहने की सलाह

कोर्ट ने माता-पिता से अपील की कि वे अपने नवजात बच्चों की सुरक्षा के प्रति अस्पतालों में विशेष सावधानी बरतें. साथ ही, सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया गया कि वे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लंबित मामलों का ब्यौरा लें और ट्रायल कोर्ट्स को छह महीने में इनका निपटारा करने का आदेश दें. 

बच्चा खरीदना अपराध: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर किसी माता-पिता का नवजात बच्चा मर जाए, तो उन्हें दुख होता है. वह सोचते हैं कि बच्चा भगवान के पास वापस चला गया है, लेकिन अगर उनका बच्चा चोरी हो जाए, तो उनके दुख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अब उनका बच्चा एक अज्ञात गिरोह के पास है.' कोर्ट ने बच्चा खरीदने वालों की जमानत भी रद्द की और कहा, "अगर कोई निःसंतान है तो औलाद पाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि वह दूसरे के बच्चे को खरीद ले. वह भी यह जानते हुए कि बच्चा चोरी किया गया है.'