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NEET पर कोर्ट सख्त, NTA को दिया अल्टीमेटम; जानिए अब तक मामले में क्या-क्या हुआ?

NEET UG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम से जुड़ी याचिकाओं की लाइन लंबी हो रही है. हालांकि, सभी की मांग एक ही है. मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. आज कोर्ट ने घोटाले की जांच किए वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और NTA के साथ सरकार को सख्त निर्देश दिए. ऐसे में आइये जानें अभी तक इस मामले में क्या-क्या हुआ. जिम्मेदारों के कैसे बयान और फिर कैसे पलट गए.

NEET UG Exam 2024
Courtesy: theindiadaily

NEET UG Exam 2024: नीट में कथित धांधली को लेकर NDA पर सवाल उठ रहे हैं. इस बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले में आई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. आज कोर्ट ने मामले में हुई धांधली की जांच के संबंध में लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि अगर जरा सी भी धांधली हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए. कोर्ट के फैसले से पहले मामले पर कई जिम्मेदारों के बयान सामने आए हैं. आइये जानें अब कर इस मामले में क्या-क्या हुआ और  स्टेटमेंट कैसे बदलते गए?

आज कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.001 प्रतिशत भी धांधली हुई है तो जांच होना चाहिए. इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है. बच्चों की मेहनत को हमें भूलना नहीं चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने अधिकारियों को इस पर सख्त ऐक्शन लेना चाहिए.

देशभर में प्रदर्शन

रिजल्ट आने के साथ ही देशभर में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया. उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग और एक्टिविस्ट आए. इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई. पहले सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इंकार करते हुए NTA से जवाब मांगा और फिर बयानों और सुनवाई का सिलसिला शुरी हुआ.

शिक्षा मंत्री ने किया धांधली से इनकार

मामला सामने आने और बढ़ते प्रदर्शनों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया था. उन्होंने 13 जून को कहा था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह मुद्दा लगभग 1,500 छात्रों से संबंधित है. सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है. इस विशिष्ट मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है. सरकार इसे कोर्ट के सामने रखेगी...NTA देश में 3 प्रमुख परीक्षाएं यानी NEET, JEE और CUET सफलतापूर्वक आयोजित करता है. हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

री-एग्जाम का फैसला

14 जून को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर री-एग्जाम का फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट में 20 हजार छात्रों की अर्जी पर हुई सुनवाई पर केंद्र ने बताया कि ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं. जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने या बिना ग्रेस मार्क्स काटकर काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया गया है.

धर्मेंद प्रधान का यू-टर्न

इसके बाद 16 जून को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर 1,563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है. दो जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं. मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. अगर NTA के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. NTA में बहुत सुधार की जरूरत है. सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

पहले अड़ी रही NTA और मारी पलटी

कोर्ट में ग्रेस नंबरों को लेकर पहले NTA अड़ी रही और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया. 8 जून से लगातार ग्रेस नंबर देने का फैसला सही बताते हुए NTA पीछे नहीं हटी. इसके बाद अपनी गलती मान ली. इसमें कहा गया कि सिर्फ 6 सेंटर पर पेपर गलत बंटा, इससे बच्चे समय से पेपर नहीं कर पाए. इस कारण कोर्ट के फॉर्मूले पर 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिया गया. फिल NTA ने मामला गर्माता देख इससे भी पलट गई और ग्रेस नंबर रद्द कर फिर से परीक्षा का फैसला लिया.

8 जुलाई को अगली सुनवाई

मामले में सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी देशभर की अलग-अलग हाईकोर्ट में NEET को लेकर याचिकाएं लगाई गईं. इस पर NTA ने कोर्ट से मांग की है कि इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया जाए. अलग-अलग सुनवाई से छात्रों में भ्रम पैदा होगा. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई 2024 को सुनवाई करेगी.