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अतीक अहमद हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट बोला- यह किसी की मिलीभगत, यूपी पुलिस से मांगी 183 एनकाउंटर की रिपोर्ट

UP News: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
अतीक अहमद हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट बोला- यह किसी की मिलीभगत, यूपी पुलिस से मांगी 183 एनकाउंटर की रिपोर्ट

नई दिल्ली: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की  15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी की मिलीभगत है.

पुलिस से मांगी 183 एनकाउंटरों की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से 2017 के बाद हुए 183 एनकाउंटरों की रिपोर्ट मांगी है.  पुलिस का कहना है कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद विभिन्न पुलिस एनकाउंटरों में 183 लोग मारे गए हैं. विपक्ष का आरोप है कि इनमें से कई एनकाउंटर फर्जी थे.

'एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करे यूपी सरकार'

जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने शुक्रवार को यूपी सरकार को 6 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ों का विवरण, जांच की स्थिति, दायर चार्जशीट और मुकदमें की स्थिति का विवरण मांगा गया है.

'5 से 10 लोग सुरक्षा में थे फिर कैसे हो सकती है हत्या'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 से 10 लोग अतीक की सुरक्षा में लगे हुए थे फिर कोई कैसे गोली मारकर जा सकता है? यह कैसे मुमकिन है, इसमें किसी की मिलीभगत है.

अतीक की बहन की याचिका पर यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिसमें नूरी ने अपने भाइयों की हत्या की व्यापक जांच के निर्देश देने की मांग की है.

15 अप्रैल को कर दी गई थी अतीक-अशरफ की हत्या 

बता दें कि अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए जाते वक्त हत्या कर दी गई थी. इस दौरान दोनों पुलिस की सिक्योरिटी में थे.

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