सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए जारी की कानूनी शब्दावली, इन आपत्तिजनक शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल
Supreme Court: महिलाओं को लेकर सुप्रीम की एक बड़ी पहल सामने आयी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से भरे शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल नहीं होगा.सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हैंडबुक लॉन्च की है.
नई दिल्ली: महिलाओं को लेकर सुप्रीम की एक बड़ी पहल सामने आयी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से भरे शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल नहीं होगा.सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हैंडबुक लॉन्च की है.
इसमें जजों को आदेश दिए गए हैं कि अदालतों की दलीलों और आदेशों के दौरान महिलाओं के लिए ऐसे रूढ़िवादी शब्दों का प्रयोग ना किया जाए जो कि आपत्तिजनक हैं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐलान करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों और अदालती भाषा में लैंगिक रूढ़िवादिता से भरे शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग को पहचानने और हटाने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर एक हैंडबुक तैयार की है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा "यह शब्द अनुचित हैं और अतीत में जजों की ओर से इसका इस्तेमाल किया गया है. हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है बल्कि केवल यह दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है.
महिलाओं के खिलाफ हानिकारक रूढ़िवादिता के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हैंडबुक जारी की जा रही है. इसका उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या है"
इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं. इन्हें कोर्ट में दलीलें देने,आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है. यह हैंडबुक वकीलों के साथ-साथ जजों के लिए भी है.
जिन कानूनी शब्दावली को तैयार किया गया है. उसके बारे में CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि उसे कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है. इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थीं जो फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेम्बर हैं.
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