West Bengal SSC Scam: पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को आंशिक राहत दी है. कोर्ट ने कक्षा 9 से 12 तक के उन सहायक शिक्षकों को नौकरी जारी रखने की इजाज़त दी है जिनकी नियुक्ति साफ-सुथरी रही है. लेकिन यह राहत अस्थायी है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.
31 मई तक नई नियुक्ति का विज्ञापन जरूरी
बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह 31 मई, 2025 तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे. कोर्ट ने चेताया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो राज्य सरकार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
31 दिसंबर तक पूरी हो प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''इन शर्तों के अधीन कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन 31 मई तक जारी किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया सहित परीक्षा 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी.'' कोर्ट ने राज्य सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भी कहा है.
ग्रुप C और D को नहीं मिली राहत
हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश ग्रुप C और D के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इनमें घोटाले के आरोपी ज्यादा हैं और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं.
2016 भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
इसके अलावा, कोर्ट ने 3 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें 2016 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था. इन पर आरोप था कि ओएमआर शीट और रैंकिंग में गड़बड़ी की गई थी.