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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम ब्रेक', रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने पर 10 दिन की रोक

Bulldozer Action In Mathura: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर जारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए रोक लगा दी है.

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Edited By: Purushottam Kumar
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम ब्रेक', रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने पर 10 दिन की रोक

नई दिल्ली: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर जारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे के अधिकारियों की ओर से डेमोलिशन अभियान चलाया जा रहा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए रोक लगा दी है. रेलवे की ओर से जारी इस कार्रवाई के दौरान अब तक करीब 100 घरों को जमींदोज कर दिया गया है.

7 दिन बाद अगली सुनवाई
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. इस मामले में 7 दिन बाद अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

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याचिकाकर्ता की दलील
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील याकूब शाह के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि रेलवे की ओर से 100 मकानों को गिरा दिया गया है और 70 से 80 मकान बचे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि रेलवे की तरफ से इस अभियान को ऐसे दिन चलाया गया जब प्रदेश में अदालतें बंद थीं.  

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