Section 144 In Gautam Buddha Nagar: नए साल को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में दो दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से नए साल के जश्न को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस सख्ती ने नजर रखेगी. जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू किया गया है.
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू किया गया है. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ साथ ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इस दो दिन के दौरान ड्रोन उड़ाने के लिए लिए अनुमति लेनी होगी.
नए साल को देखते हुए कमर्शियल एक्टिविटी में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, एक दिन के इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हजार रुपए चुकाने होंगे. वहीं, अगर आप हाउस पार्टी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 1 टेंपरेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको 4 रुपए चुकाने होंगे. हालांकि, इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि इस दौरान पार्टी में किसी दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं किया जाए.