Sandeshkhali Unrest: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. इस आदेश के बाद संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है. ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के लिए शाहजहां शेख के ठिकानों की तलाशी लेने जा रहे थे.
पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता की अपील पर कोर्ट ने 26 फरवरी के अपने आदेश को स्पष्ट किया है, जिसमें कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया है कि महिलाओं के साथ यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट ने अपने 7 फरवरी के आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ की ओर से सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी. खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फरार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र होगी. क्योंकि वह काफी समय से फरार है.
जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में हमला हुआ था. यहां करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने पुलिस अधिकारियों की टीम को घेर लिया था. अधिकारियों की टीम राज्य में कथित तौर पर हुए राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी के लिए गए थे.