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RG Kar Medical College Case: ट्रेनी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ गैंगरेप, CBI ने कोलकाता हाईकोर्ट में बताया निष्कर्ष

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में CBI ने बड़ी बात कही है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया किया कि जांच में गैंगरेप की संभावना से इनकार किया गया है.

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Edited By: Garima Singh
CBI told its conclusion in Kolkata High Court
Courtesy: x

RG Kar Medical College Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में CBI ने बड़ी बात कही है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया किया कि जांच में गैंगरेप की संभावना से इनकार किया गया है. सीबीआई के मुताबिक, यह निष्कर्ष, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की राय और तथ्यों पर आधार पर निकाला गया है. 

जस्टिस तीर्थंकर घोष की अध्यक्षता वाली अदालत में पेश हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (डीएसजी) ने बताया कि एजेंसी वर्तमान में उन व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच कर रही है, जो इस अपराध के बाद की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं. सीबीआई के मुताबिक, मुख्य ध्यान इस बात पर है कि क्या घटना को दबाने या छिपाने की कोई कोशिश की गई थी?

मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने की गहन जांच की मांग

इस मामले में पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की यह दलील दी गई. मृतक के माता-पिता ने इस मामले में और गहन जांच की मांग की थी. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था. 

राज्य सरकार ने नहीं किया जांच के विरोध का दावा

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि राज्य प्रशासन कथित कवर-अप की जांच का विरोध नहीं करता है. हालांकि, वकील ने इस पर कानूनी सवाल उठाया कि क्या अदालत पहले ही समाप्त हो चुकी जांच को फिर से खोल सकती है, खासकर तब जब मुकदमा पूरा हो चुका है और आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है.