हल्द्वानी दंगे के मेन आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, नुकसान की भरपाई वाली नोटिस पर रोक
हल्द्वानी हिंसा के दौरान कई गाड़ियों के साथ ही थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया था. हिंसा में कई लोगों की जान गई थी. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
हल्द्वानी दंगे के आरोपी को बड़ी राहत मिली है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी अब्दुल मलिक नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की नोटिस पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने वसूली पर रोक लगा दी है. हल्द्वानी के बनभूलपुरा इस साल फरवरी में दंगा भड़क गया था. अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला हुआ इसके बाद हिंसा फैल गई.
हिंसा के दौरान कई गाड़ियों के साथ ही थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया था. हिंसा में कई लोगों की जान गई थी. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे. हालात इतने बिगड़ गए थे कि केंद्रीय सुरक्षा बल की कई टीम को शहर में तैनात किया गया. कर्फ्यू लगाना पड़ा. नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था.
नुकसान का आकलने करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजी. पुलिस ने इस मामले में अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक उसके बेटे को अरेस्ट किया था.
8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा फैल गई. पुलिस पर हमला किया गया. जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए. इस घटना के बाद धामी सरकार ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए थे.
घटना बाद इसकी जांच की गई. कार्रवाई करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने इसकी आधी-अधूरी तैयारी की थी जिसके कारण इतनी बढ़ी घटना घटी. बीते दिनों इस क्षेत्र में कार्रवाई को लेकर तनाव फैल गया था जिसे प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया था. चार दिनों पहले फैले तनाव के बाद भी अतिक्रमण हटाने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए.