Paytm के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, बैंकिंग सर्विस पर लगाई रोक
RBI ने पेटीएम के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट्स लेने की रोक लगा दी है. 29 फरवरी के बाद पेटीएम कई सर्विस नहीं दे पाएगी.
नई दिल्ली: RBI ने पेटीएम के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट्स लेने की रोक लगा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी से प्रभावी, वॉलेट और FASTags सहित किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों या प्रीपेड उपकरणों - जैसे वॉलेट और फास्टैग में जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन, या टॉप-अप की अनुमति देने से रोक दिया. हालांकि, ग्राहक अपने खातों से बचत और चालू सहित शेष राशि का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के और अपनी उपलब्ध सीमा तक करना जारी रख सकते हैं.
आरबीआई ने आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा, पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या पीबीबीएल के नोडल खाते केंद्रीय बैंक द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं. आरबीआई ने उल्लेख किया कि उसने पीपीबीएल को 11 मार्च, 2022 को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया था. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा बाद में अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से "लगातार गैर-अनुपालन" और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला.
RBI ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट्रां जेक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बाद की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट से बैंक में लगातार नॉन-कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताओं का पता चला है, जिससे आगे की सुपरवाइजरी एक्शन की जरूरत है।