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India Daily

R.G. Kar Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने नई सीबीआई जांच से इनकार किया, पीड़ित के माता-पिता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 32 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए भयानक रेप और हत्या का यह मामला है.

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Edited By: Anvi Shukla
RG Kar rape-murder case
Courtesy: social media

RG Kar Rape-Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पीड़ित के माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित के माता-पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं. इस मामले में सीबीआई जांच के लिए कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है और मामले को राज्य के न्यायालय में भेज दिया है.

सीबीआई अभी भी इस मामले की जांच कर रही है

इस मामले में पीड़ित के परिवार की ओर से सीनियर एडवोकेट करुणा नुंडी ने पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. कोलकाता में पीड़ित के लिए न्याय की मांग को लेकर दो रैलियां निकाली गईं. इन रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पीड़ित के साथ हुए अपराध में शामिल सभी लोगों को सीबीआई द्वारा सजा दिलाई जाए.

इस मामले में पूर्व सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सियालदह सेशंस कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि, सीबीआई अभी भी इस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित के माता-पिता ने दावा किया है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे और उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों को सजा दिलाई जाए.

यह मामला अगस्त 2024 में सामने आया था, जब एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर हुई थी. पुलिस ने अगले दिन एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी थी.