रेप के दोषी आसाराम ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन! पैरोल पर बाहर आकर आश्रम में दे रहा प्रवचन, सामने आया वीडियो
सूत्रों की मानें तो आसाराम के अनुयायियों के अलावा कुछ नेता और बड़े व्यापारी भी गुरुवार रात 11 बजे के बाद आसाराम से मिलने आश्रम पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गांधीनगर के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में और जोधपुर रेप मामले में 31 मार्च तक की जमानत दी है.
नाबालिग और महिला से रेप के मामले में सजा काट रहा आसाराम अपना इलाज कराने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलाज कराने के लिए जमानत दी थी लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना शुरू कर दिया. वह इंदौर स्थित अपने आश्रम में अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहा है और उनसे मुलाकात भी कर रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पैरोल के दौरान आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे और ना ही प्रवचन दे सकेंगे.
कथित तौर पर इंदौर आश्रम में प्रवचन देते आसाराम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि आसाराम को 31 मार्च तक पैरोल मिली हुई है.
मोबाइल और स्मार्ड वॉच के साथ एंट्री नहीं
जानकारी के मुताबिक, आसाराम के इंदौर आश्रम में मोबाइल, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने की मनाही है. सभी अनुयायियों को अपने गैजेट्स गेट पर ही जमा कराने पड़ते हैं.
हजारों लोग जुट रहे
आसाराम का प्रवचन सुनने के लिए इंदौर आश्रम में 1 हजार से ज्यादा लोग जुट रहे हैं. इससे पहले गुजरात के पालनपुर स्थित आश्रम का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आसाराम सामूहिक रूप से अपने भक्तों से मुलाकात करता नजर आया था.
आश्रम में पुलिस का भी पहरा
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, आश्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. पुलिस का एक जवान और एक सीआरपीएफ की ड्रेस में जवान पहरा दे रहा था. अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले आसाराम के आश्रम में पुलिस और सीआरपीएफ का जवान पहरा क्यों दे रहे थे.
सूत्रों की मानें तो आसाराम के अनुयायियों के अलावा कुछ नेता और बड़े व्यापारी भी गुरुवार रात 11 बजे के बाद आसाराम से मिलने आश्रम पहुंचे थे.
दो मामलों का दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गांधीनगर के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में और जोधपुर रेप मामले में 31 मार्च तक की जमानत दी है.