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अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, रेप और POSCO एक्ट को लेकर भी बड़ा ऐलान

PM Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है.

Purushottam Kumar

PM Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान शुरू किए गए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है. आपको बताते चलें, इससे पहले इस योजना की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 थी. 

11.80 लाख करोड़ का खर्च आएगा

अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना काल के दौरान शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि जिन परिवारों को अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है उन्हें भी 35 किलो अनाज मिलता रहेगा. अगले पांच साल में सरकार इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. 
 

पूर्व में पीएम मोदी ने दिए थे संकेत

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दिए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगी. कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि इस फैसले से तेलंगाना में होने वाले मतदान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है. 

रेप, POCSO से संबंधित केस के लिए ऐलान

रेप और POCSO एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को लेकर भी ऐलान करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने आज रेप और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है.