मोहाली की जिला अदालत ने मंगलवार (1 अप्रैल 2025) को चर्चित पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पादरी को 3 दिन पहले ही दोषी ठहराया था, जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था. बता दें कि, यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है.
क्या था आरोप?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का झांसा दिया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसे बहला-फुसलाकर बलात्कार किया.आरोप है कि पादरी ने इस घिनौनी घटना का वीडियो भी बनाया और महिला को धमकी दी कि यदि उसने उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच शुरू की थी.
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
एक अन्य यौन उत्पीड़न मामला भी सामने आया
यह सजा ऐसे वक्त में सुनाई गई है जब पादरी बजिंदर सिंह को 28 फरवरी को दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में भी जांच का सामना करना पड़ रहा है. कपूरथला पुलिस ने इस मामले में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे उत्पीड़ित किया था, हालांकि पादरी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है.
वीडियो वायरल होने के बाद बढ़े आरोप
इससे पहले, 25 मार्च को मोहाली पुलिस ने पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में भी मामला दर्ज किया था. एक वायरल वीडियो में पादरी को एक महिला से बहस करते हुए और उसे थप्पड़ मारते हुए देखा गया था. इस वीडियो में वह महिला पर किताब फेंकता हुआ और फिर उसे थप्पड़ मारता हुआ नजर आया, जिससे पादरी के खिलाफ आरोपों में और भी गंभीरता आई.