menu-icon
India Daily

पंजाब के 'विवादित' पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार मामले में उम्र कैद, मोहाली कोर्ट ने सुनाई सजा

ये मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया था.

auth-image
Edited By: Mayank Tiwari
पादरी बजिंदर सिंह
Courtesy: Social Media

मोहाली की जिला अदालत ने मंगलवार (1 अप्रैल 2025) को चर्चित पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पादरी को 3 दिन पहले ही दोषी ठहराया था, जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था. बता दें कि,  यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है. 

क्या था आरोप?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का झांसा दिया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसे बहला-फुसलाकर बलात्कार किया.आरोप है कि पादरी ने इस घिनौनी घटना का वीडियो भी बनाया और महिला को धमकी दी कि यदि उसने उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच शुरू की थी.

एक अन्य यौन उत्पीड़न मामला भी सामने आया

यह सजा ऐसे वक्त में सुनाई गई है जब पादरी बजिंदर सिंह को 28 फरवरी को दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में भी जांच का सामना करना पड़ रहा है. कपूरथला पुलिस ने इस मामले में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे उत्पीड़ित किया था, हालांकि पादरी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है.

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़े आरोप

इससे पहले, 25 मार्च को मोहाली पुलिस ने पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में भी मामला दर्ज किया था. एक वायरल वीडियो में पादरी को एक महिला से बहस करते हुए और उसे थप्पड़ मारते हुए देखा गया था. इस वीडियो में वह महिला पर किताब फेंकता हुआ और फिर उसे थप्पड़ मारता हुआ नजर आया, जिससे पादरी के खिलाफ आरोपों में और भी गंभीरता आई.