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मीटर खराब होने पर अब कोई किराया नहीं, ऑटो में कर सकेंगे फ्री यात्रा

24 फरवरी को, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस सुझाव पर चर्चा की और इसे मंजूरी दी. 1 मार्च तक जिन ऑटो में स्टिकर नहीं होगा, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट के दौरान अयोग्य माना जाएगा. यदि कोई ऑटो रिक्शा बिना स्टिकर के संचालित पाया जाता है, तो सेवाएं जारी रखने पर उसे भारी दंडित किया जाएगा.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Passengers will be able to travel for free in auto rickshaws in Kerala if the meter is faulty

केरल में ऑटो रिक्शा यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है! अब अगर ऑटो रिक्शा का किराया मीटर खराब है या काम नहीं कर रहा है, तो यात्री मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे.  केरल के परिवहन आयुक्त ने इसकी घोषणा की है, जो 1 मार्च से लागू हो जाएगी. यह फैसला यात्रियों और ऑटो रिक्शा चालकों के बीच अक्सर होने वाले किराए के विवादों के चलते लिया गया है. पूरे राज्य में यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने की शिकायतें आम थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.

मीटर खराब होने पर ऑटो में स्टिकर अनिवार्य

यह नई पहल कोच्चि के एक निवासी द्वारा केरल एमवीडी को दिए गए सुझाव के बाद अमल में लाई गई है.  परिपत्र के अनुसार, यदि यात्रा के दौरान किराया मीटर काम नहीं कर रहा है, तो ऑटो रिक्शा में एक स्टिकर लगा होना अनिवार्य है, जिस पर लिखा होगा "यदि किराया मीटर काम नहीं कर रहा है, तो यात्रा मुफ्त है".  यह स्टिकर यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए.  ऐसी ही नीति दुबई में भी सफलतापूर्वक लागू है.

अंग्रेजी, मलयालम भाषा में स्टिकर

केरल में, यह स्टिकर मलयालम और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होना चाहिए.  इसे चालक की सीट के पीछे या यात्रियों के सामने स्पष्ट रूप से लगाया जाना चाहिए. कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक किराए की बढ़ती शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है.  के.पी. मैथ्यूज फ्रांसिस ने दृश्यमान स्टिकर का विचार प्रस्तावित किया था.

स्टिकर ना होने पर जुर्माना

24 फरवरी को, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस सुझाव पर चर्चा की और इसे मंजूरी दी. 1 मार्च तक जिन ऑटो में स्टिकर नहीं होगा, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट के दौरान अयोग्य माना जाएगा. यदि कोई ऑटो रिक्शा बिना स्टिकर के संचालित पाया जाता है, तो सेवाएं जारी रखने पर उसे भारी दंडित किया जाएगा.

नए दिशानिर्देशों को फिटनेस परीक्षण आवश्यकताओं में शामिल किया जाएगा. परिवहन आयुक्त नागराजू चक्किलम ने हाल ही में एक परिपत्र जारी कर सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी उप परिवहन आयुक्त इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करें.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों और संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑटो रिक्शा में स्टिकर नहीं होने पर उन्हें परीक्षण के लिए न लें. यह कदम यात्रियों के हितों की रक्षा करने और ऑटो रिक्शा सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.