सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, Article 370 निरस्त करते समय संसद को विश्वास में लिया गया था

Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना कोई कार्यकारी निर्णय नहीं था बल्कि इसके लिए पूरे संसद को विश्वास में लिया गया था.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना कोई कार्यकारी निर्णय नहीं था बल्कि इसके लिए पूरे संसद को विश्वास में लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस के दौरान पांच जजों की पीठ को वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि अनुच्छेद 370 में सिफारिश का मतलब है कि इसे निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति आवश्यक नहीं थी.

'संसद को विश्वास में लिया गया था'
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते समय पूरे संसद को विश्वास में लिया गया था और इस दौरान संसद में जम्मू कश्मीर के सांसद भी थे. अनुच्छेद 370 (3) का जिक्र करते हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सिफारिश शब्द का अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संविधान सभा की सहमति आवश्यक थी.  

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राकेश द्विवेदी ने कहा कि निर्माताओं को पता था कि जम्मू कश्मीर के संविधान के निर्माण के बाद संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने यह प्रावधान नहीं किया कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने पर राष्ट्रपति की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी या निष्क्रिय हो जाएंगी. उन्होंने अनुच्छेद 370 को स्थायी प्रावधान भी घोषित भी नहीं किया.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार ने साल 2019 में आर्टिकल 370  को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. 

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