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ये कैसा कोर्ट? आदेश पर महिला का सिर मुंडवाया, बंद कर दिया 'दाना-पानी'

Odisha Kangaroo Court: ओडिशा के कंगारू कोर्ट यानी अवैध कोर्ट का अजीब आदेश सामने आया है. आदेश के तहत एक महिला का सिर मुंडवा दिया गया और उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया. आरोप है कि कंगारू कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाला किया गया. महिला के खिलाफ आरोप था कि उसने अपने पति की पिटाई की थी.

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Edited By: India Daily Live
Odisha kangaroo court order
Courtesy: social media

Odisha Kangaroo Court: ओडिशा से हैरान करने वाली एक खबर आई है. एक शख्स की ओर से की गई शिकायत के बाद उसकी पत्नी को 'कंगारू कोर्ट' से अपमानित होना पड़ा. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक महिला का उसके पति से झगड़ा हो गया. इस दौरान महिला ने अपने पति की पिटाई कर दी. इस बात की शिकायत शख्स ने 'कंगारू कोर्ट' में कर दी. इसके बाद सुनवाई करते हुए कंगारू कोर्ट के आदेश पर महिला का सिर मुंडवा दिया गया और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. उसे कथित तौर पर सजा के तौर पर गांव के लोगों के लिए भोज का आयोजन भी करना पड़ा.

रविवार को महिला के पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई थी. पुलिस ने बताया कि 9 अगस्त को महिला का अपने पति से किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पति ने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान उसकी पत्नी ने उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद पति ने गांव के अन्य लोगों से इस घटना की शिकायत की और महिला कंगारू कोर्ट यानी गांव के लोगों की ओर से लगाई गई पंचायत में बुलाया गया. कथित तौर पर कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला को समाज से बाहर कर दिया जाए और उसका सिर मुंडवा दिया जाए. साथ ही कोर्ट ने महिला को गांव के लोगों को मटन की दावत देने का निर्देश दिया. 

महिला के बेटे ने दर्ज कराई शिकायत, न्याय की मांग की

लाईकेरा के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप बेहरा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि घटना के बारे में सुनकर महिला का एक बेटा तमिलनाडु के तिरुपुर से यहां आया. महिला का बेटा तमिलनाडु में दर्जी का काम करता है. 21 अगस्त को गांव पहुंचे महिला के बेटे ने शनिवार को पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की और न्याय की मांग की. 

शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि कंगारू कोर्ट में मौजूद लोगों ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया. उसने कहा कि मेरी मां के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए और कोर्ट में उसके खिलाफ अभद्र भाषा का भी यूज किया गया. दिलीप बेहरा ने कहा कि जांच के दौरान, हमें पता चला कि महिला के पति और तीन अन्य ग्रामीण इस घटना में शामिल थे. जांच पड़ताल के बाद हमने महिला के पिता और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने इस धाराओं के तहत दर्ज किया मामला

महिला के पति के अलावा, गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान नबीन पिंग, सत्रुघन किसान और सुसांता पिंग के रूप में हुई है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 296 (अश्लील कृत्य), 351 (आपराधिक धमकी), 356 (मानहानि), 74 (महिला की गरिमा को भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 85 (महिला के पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत आरोप लगाए गए और मामला दर्ज किया गया.