आजम खान की जौहर ट्रस्ट को नोटिस, जानें योगी सरकार ने स्कूल और सपा कार्यालय को लेकर क्या दिया अल्टीमेटम?

Notice Azam Khan Jauhar Trust: यूपी सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय और आजम खान के स्कूल को खाली करने का नोटिस जारी किया है.

Avinash Kumar Singh

नई दिल्ली: यूपी सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय और आजम खान के स्कूल को खाली करने का नोटिस जारी किया है. आजम खान की अली जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाले बिल्डिंग में सपा दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल है. ऐसे में सरकार की ओर से जौहर ट्रस्ट के बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है. जिसमें जल्द से जल्द परिसर खाली करने का आदेश दिया है. इस नोटिस में कैबिनेट के फैसले का हवाला देते हुए सात दिनों के भीतर भवन को खाली करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के स्कूल को खाली कराने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई थी जमीन

अधिकारियों ने कहा, "रामपुर में तोपखाना रोड पर पुराने मुर्तजा स्कूल की 41181 वर्ग फुट की इमारत है. इस 41,181 वर्ग फुट जमीन का स्वामित्व राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा. 2007 में समाजवादी पार्टी शासनकाल के दौरान मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल के भीतर स्थित रामपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को 30 वर्षों की अवधि के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दिया गया था.

लीज रद्द होने के बाद जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया तेज

इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकारी अनुदान अधिनियम की ओर से निर्धारित 100 रुपये की वार्षिक प्रीमियम दर पर इसे पट्टे पर देने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय तत्कालीन सपा सरकार ने इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को पट्टे पर देने का फैसला किया. 30 साल के लिए 100 रुपये के वार्षिक किराए तय किया गया था. बीते दिनों यूपी कैबिनेट ने इस पट्टे को रद्द कर दिया था. लीज रद्द होने के बाद अब सरकार इस जमीन को वापस ले रही है.

लीज समझौते की शर्तों का उल्लंघन

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से पट्टे पर दी गई मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और जमीन वापस लेने का फैसला किया है. लीज समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर योगी प्रशासन ने जौहर ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की और जमीन वापस ले ली. गौरतलब है कि यह जमीन ट्रस्ट को 30 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी. जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन से संबंधित लीज डीड की शर्तों के उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारी रामपुर ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. इस समिति की ओर से जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद योगी सरकार ने भूमि और भवन को वापस लेने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: 'सरकार पूरी तरह नहीं कर सकती नियंत्रित, बाहरी स्रोत जिम्मेदार', दिल्ली प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान