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न्यूजक्लिक के फाउंडर की गिरफ्तारी थी अवैध, जानें प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी बेल

Prabir Purkayastha Bail: चीन से फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी. पुलिस अब तक गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बता पाई है.

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Edited By: India Daily Live
News Click founder Prabir Purkayastha bail Supreme Court arrest illegal China funding charges

Prabir Purkayastha Bail: न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अब तक पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और हेड एचआर अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. अब जल्द ही प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा कर दिया जाएगा. मामले में गिरफ्तार किए गए अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए थे. 

बुधवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा कि पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी का ग्राउंड ही नहीं बताया है. बेंच ने कहा कि एंटी टेरर लॉ के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर अवैध था. 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुरकायस्थ को बेल देते हुए पंकज बंसल केस का हवाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में कहा था कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताना जरूरी है. इस केस में दिल्ली पुलिस की ओर से पुरकायस्थ को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, लिहाजा उन्हें हिरासत से रिहा होने का अधिकार है.

न्यूजक्लिक के फाउंडर पर क्या थे आरोप?

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIR में प्रबीर पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रोसेस को बाधित करने का आरोप लगाया गया था. कहा गया था कि पुरकायस्थ ने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रची थी. FIR में न्यूजक्लिक पर चीनी प्रोपगैंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया गया था. इसके लिए चीन से पैसा लेने का भी आरोप था. भारत के नक्शे में कश्मीर- अरुणाचल प्रदेश को 'विवादित क्षेत्र' के रूप में दिखाने की भी FIR में चर्चा की गई थी.

न्यूजक्लिक मामले की टाइमलाइन

5 अगस्त 2023: न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ ग्रुप यूके और यूएस में चीन के प्रोपेगैंडा को प्रमोट कर रहे हैं. जांच में सामने आया कि अमेरिकन मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम कंपनी चीनी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने वाले ग्रुप्स को फंडिंग कर रही है. नेविल रॉय के बारे में लिखा गया कि वे उन ऑर्गेनाइजेशन्स से जुड़े हैं, जो पूरी दुनिया में चीनी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती है. नेविल रॉय सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं. थॉटवर्क्स से जुड़ी एक न्यूज वेबसाइट भारत में है. शंघाई में बैठने वाले 69 साल के नेविल रॉय सिंघम की कंपनी को चीनी प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट फंडिंग करता है.

7 अगस्त 2023: लोकसभा में NYT रिपोर्ट का हवाला देकर झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूजक्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का जिक्र किया. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और न्यूजक्लिक एक साथ जुड़े हैं.

17 अगस्त 2023: NYT की रिपोर्ट के बेस पर दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के साथ-साथ UAPA की कई धाराएं (13, 16, 17, 18 और 22) के तहत FIR दर्ज की. 

22 अगस्त 2023: न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस की EOW की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया. EOW की याचिका में कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें न्यूजक्लिक के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई गई थी.

3 अक्टूबर 2023: न्यूजक्लिक से जुड़ी 30 से ज्यादा ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की. छापेमारी के बाद पुलिस ने जर्नलिस्ट उर्मिलेश, औनिंघो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा, सोहेल हाशमी समेत 9 महिलाओं और 46 लोगों से पूछताछ की गई. 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया. बाद में न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

4 अक्टूबर 2023: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की पेशी के बाद ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 7 दिन यानी 11 अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया. साथ ही पुलिस ने न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया.

6 अक्टूबर 2023 : सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की अपील की. उन्होंने पुरकायस्थ, चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और एक हफ्ते की पुलिस रिमांड को चुनौती दी. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

9 अक्टूबर 2023: दिल्ली हाईकोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार नहीं रखा जा सकता. गिरफ्तारी के दौरान वजह नहीं बताई गई. प्रबीर और अमित के वकील की रिमांड का आदेश तब जारी किया गया, जब उनके वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे. 

10 अक्टूबर 2023 : पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

11 अक्टूबर 2023 : CBI ने प्रबीर पुरकायस्थ के घर छापेमारी कर तलाशी ली और उनकी पत्नी से सवाल-जवाब किए.

18 अक्टूबर 2023 : सुप्रीम कोर्ट में प्रबीर और अमित ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की. दो जजों की बेंच ने इसे अगले दिन के लिए टाल दिया.

19 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.

किन जर्नलिस्ट्स को किया गया था गिरफ्तार?

1- प्रबीर पुरकायस्थ

  • न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ
  • 2009 में न्यूजक्लिक की स्थापना की. ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं.
  • वर, टेलिकॉम और सॉफ्टवेयर सेटर्स में साइंस एक्टिविस्ट हैं.
  • दिल्ली साइंस फोरम के संस्थापक सदस्य हैं.

2-  परंजॉय गुहा ठाकुरता

  • कंसल्टेंट, न्यूजक्लिक (मई 2018 से अब तक)
  • असिस्टेंट एडिटर, मैगजीन में (जून 1977)
  • बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलिग्राफ, इंडिया टुडे और द पायनियर में भी रहे
  • एंकर, सीएनबीसी-इंडिया (1995 से 2001)
  • एंकर, लोकसभा टीवी (2007 से 2013)

3- अभिसार शर्मा

  • कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और न्यूजक्लिक से जुड़े (2018 से अब तक)
  • रिपोर्टर, जी न्यूज (1996 से 1999)
  • प्रोड्यूसर, बीबीसी (1999 से 2003)
  • सीनियर स्पेशल जर्नलिस्ट, एनडीटीवी (2003 से 2007)
  • डिप्टी एडिटर, टीवी टुडे (2007 से 2012)
  • एडिटर, जी न्यूज (फरवरी 2013 से जुलाई 2013)
  • एंकर, एबीपी (2013 से 2018)

4- भाषा सिंह

  • जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और राइटर
  • लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली
  • अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, आउटलुक वीकली, नई दुनिया में रिपोर्टर 
  • असिस्टेंट एडिटर, आउटलुक पब्लिशिंग (2011 से अब तक)

5- औनिंघो चक्रवर्ती

  • जर्नलिस्ट
  • सीनियर मैनेजिंग एडिटर, एनडीटीवी (1999-2019)