New Hit and Run Law: नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रक ऑपरेटर यूनियंस और सरकार के बीच देर शाम हुए समझौता हो गया है. इसके बाद सरकार की ओर से तुरंत काम शुरू करने का आग्रह किया गया है. सरकार ने कहा कि हिट एंड रन मामलों में दस साल तक की सजा का प्रावधान करने वाला नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है. कहा है कि कोई भी निर्णय परिवहन निकाय के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा.
वहीं ट्रकर्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हिट एंड रन कानून में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ विरोध जल्द ही वापस ले लिया जाएगा. ट्रक चालकों के संगठन की कोर समिति के अध्यक्ष मलकीत सिंह बल ने कहा कि हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रावधानों पर सरकार के साथ चर्चा की. इसके बाद सभी मुद्दों का समाधान किया गया. नए कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और एआईएमटीसी के साथ परामर्श के बाद ही इन्हें लागू किए जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल जल्द खत्म होगी और ड्राइवरों से काम पर लौटने का आग्रह किया गया है. इस बीच गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ (हिट-एंड-रन मामलों में) दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है. हम एआईएमटीसी के साथ चर्चा के बाद ही इसे लागू करेंगे.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दस साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था, उसे रोक कर रखा है. सरकार के साथ बैठक के बाद मदान ने प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों को आश्वासन दिया है कि जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक नहीं हो जाती, तब तक कोई कानून नहीं लागू किया जाएगा.
बता दें कि देश भर में चल रहे ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इसके कारण पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की अफवाह फैल गई थी. इसके बाद भारी संख्या में लोगों ने पंपों पर लाइन लगा दी थी. उधर, कई राज्यों में जाम की स्थिति और पुलिस के साथ झड़पों की भी खबरें सामने आ रही थी.