Nashik Minority Assaulted: 'गोमांस' ले जाने के शक में ट्रेन में की बुजुर्ग की पिटाई, वीडियो वायरल, तीन गिरफ्तार

Nashik Minority Assaulted: धुले-एलटीटी एक्सप्रेस में गोमांस ले जाने के शक में कुछ लोगों ने 72 साल के बुजुर्ग की पिटाई कर दी. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो के वायरल होने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने 3 लोगों को हिरासत में लिया. घटना इगतपुरी स्टेशन के पास हुई. जीआरपी ने पीड़ित बुजुर्ग के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट.
India Daily Live

Nashik Minority Assaulted: धुले-एलटीटी एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट के आरोप में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने शनिवार को तीन यात्रियों को हिरासत में लिया. आरोप है कि तीनों ने 28 अगस्त को धुले एलटीटी एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग यात्री के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. 

दरअसल, जीआरपी ने एक वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू की, जिसमें यात्रियों के एक समूह की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया था. क्लिप में हमलावरों को यात्री से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या वह गोमांस ले जा रहा है.

मुंबई जा रही ट्रेन में इगतपुरी स्टेशन पर हुई घटना

जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 28 अगस्त की सुबह इगतपुरी स्टेशन के पास हुई, जब ट्रेन मुंबई जा रही थी. जीआरपी राज्य आयुक्त रवींद्र शिसवे ने शनिवार को बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, हमारे अधिकारियों ने इसमें शामिल लोगों को खोजने की कोशिश की. हालांकि, वीडियो में जिस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी, उसने उस समय तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. हम बुजुर्ग यात्री से संपर्क करने में कामयाब रहे. वे फिलहाल कल्याण में अपनी बेटी के घर पर है और सुरक्षित है.

शिसवे ने बताया कि 72 साल के बुजुर्ग जलगांव में ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़े थे. वह कल्याण जा रहे थे. हमने उनकी शिकायत दर्ज की और तीन यात्रियों को ट्रैक किया, जिन्हें वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करते हुए देखा जा सकता है. तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब उन्हें आगे की जांच के लिए ठाणे ले जाया गया है.

आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

शिसवे के मुताबिक, ठाणे जीआरपी ने पीड़ित के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 (अवैध रूप से इकट्ठा होना), 190, 191 (दंगा), 126 (गलत तरीके से रोकना), 115 (चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

जीआरपी के सीनियर सूत्रों ने बताया कि हमलावरों और पीड़ित के बीच बहस सीटिंग व्यवस्था को लेकर शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बढ़ गई. जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में देखा जा सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसे गाली दी गई. सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए यात्रियों ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति कच्चा गोमांस ले जा रहा था और इससे वे भड़क गए. हालांकि, बुजुर्ग ने गोमांस ले जाने से इनकार किया. उसने हमें बताया कि वह भैंस का मांस ले जा रहा था. यात्रियों की ओर से विरोध करने के बाद, पीड़ित ने दावा किया कि उसने चलती ट्रेन से मांस फेंक दिया.