Maharashtra News: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक रेप केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी समझदार लड़की पहली ही मुलाकात में किसी अनजान लड़के के साथ होटल के रूम में नहीं जाएगी. किसी भी लड़के द्वारा पहली ही मुलाकात में लड़की को होटल में बुलाने का सीधा समझा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ है.
हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पहली बार किसी लड़के से मिलने वाली लड़की होटल के कमरे में नहीं जाएगी. लड़के का ऐसा आचरण निश्चित रूप से लड़की को खतरे में डालेगा.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सनप ने कहा, "मेरे विचार में, घटना के बारे में पीड़िता के साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं. पीड़िता होटल में मिलने से पहले आरोपी को नहीं जानती थी. यह उनकी पहली मुलाकात थी. उसने कहा है कि आरोपी के अनुरोध पर वह आरोपी के साथ होटल के कमरे में गई थी. मेरे विचार में, पीड़िता का यह आचरण समान स्थिति में रखे गए सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के आचरण के अनुरूप नहीं है."
जस्टिस सनप ने कहा कि पीड़ित ने कहा कि फरवरी 2017 में लड़की फेसबुक के जरिए लड़के से मिली. दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है. बाद में लड़की उसके कॉलेज आता है. कुछ महीनों बाद लड़का उसे एक होटल रूम में बुलाता है. दोनों ने एक दूसरे की सहमति से शारीरिक संबंध बनाया. लेकिन लड़की ने आरोप लगाया है कि लड़के ने गलती से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर फेसबुक पर अपलोड कर दी. उसने उसके रिश्तेदारों के साथ लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की.
हाई कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि लड़की और उसके पिता मार्च 2017 में हुई इस घटना को लेकर चुप रहे. अक्टूबर 2017 में उन्होंने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट की बेंच ने आरोपी को बरी कर दिया. जस्टिस सनप ने कहा कि लड़की द्वारा बताई गई होटल वाली स्टोरी सही नहीं लग रही है.