CAA Rules Notified: नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत के तहत बुधवार को 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी. विदेश मंत्रालय ने एक्स पर इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी. इस दौरान नागरिकता प्राप्त करने वाली भावना ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उसने कहा कि वहां (पाकिस्तान) बहुत कठिनाइयां थीं. लड़कियां वहां पढ़ नहीं सकती थीं या अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती थीं. मुसलमान हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं.
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#WATCH | Delhi: "There were a lot of difficulties there (Pakistan). Girls could not study there or go out of their homes... Muslims kidnap Hindu girls and make them convert to Islam forcefully. Girls are so scared, that they do not go out of their homes. I was very little when I… pic.twitter.com/oyPD5FmjPX
— ANI (@ANI) May 16, 2024
भावना ने बताया कि वहां रहने वाली लड़कियां बेहद डरी हुई हैं. हम घर से बहुत कम निकलते थे. हमारे परिवार के बहुत से सदस्य अभी भी वहां हैं जो भारत आना चाहते हैं. हम आज अपने देश में आकर बहुत खुश हैं. पीएम मोदी ने हमारी बहुत मदद की है. हम पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि वे एक शिक्षक बनना चाहती हैं .
नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 सितंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था. इसको लेकर खासा विवाद हुआ था. इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है. गृहमंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिससे वह अपना आवेदन कर सकें.
आवेदकों को वह साल बताना होगा कि उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में कब प्रवेश किया था. कहा जा रहा है इस दौरान उन लोगों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. सीएए कानून खुद कहता है कि इस कानून का लाभ तीन पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम नागरिकों को मिलेगा. यह कानून असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में इनर लाइन परमिट वाले राज्यों पर लागू नहीं होगा. यह मुख्य रूप से नार्थ-ईस्ट इंडिया के इलाके में है.