मुंबई आतंकी हमलों में कथित रूप से शामिल तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया है. 19 अप्रैल को राणा ने अपने वकील के माध्यम से विशेष अदालत की न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष याचिका दायर की. सोमवार को न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. राणा को 10 अप्रैल को अदालत ने 18 दिनों की हिरासत में भेजा था.
NIA के गंभीर आरोप
राणा की हिरासत और जांच
64 वर्षीय राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली की एक अदालत ने NIA को 18 दिनों की हिरासत दी थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनका प्रत्यर्पण संभव हुआ. हिरासत के दौरान राणा ने कुरान, पेन और कागज की मांग की. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पेन से खुद को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है. NIA राणा से रोजाना 8-10 घंटे पूछताछ कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, राणा जांच में सहयोग कर रहा है, जैसा कि PTI ने बताया.
मुंबई हमले की पृष्ठभूमि
26 नवंबर, 2008 को आतंकवादियों का एक समूह अरब सागर के रास्ते मुंबई में घुसा था. करीब 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी.