दिल्ली सरकार ने पुरानी हो चुकीं गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दिल्ली में 2024 से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. दिल्ली में ऐसे वाहनों की कुल संख्या 55 लाख से ज्यादा है. ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है.
घर के बाहर पार्किंग क्षेत्र समेत सार्वजनिक स्थानों पर इन वाहनों के पार्क करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसे में वाहन मालिकों के पास 3 विकल्प हैं...
1. ऐसे वाहनों को सिर्फ अपनी निजी पार्किंग स्पेस में रख सकेंगे. यह कॉमन पार्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए.
2. वाहन की एंड डेट के एक साल के भीतर इसे एनसीआर से बाहर ले जाने के लिए एनओसी लेनी होगी.
3. वाहन को स्क्रैप करें. इसके लिए वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किसी रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उपयोग करें. इस प्रोसेस के माध्यम से नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर मोटर वाहन टैक्स में छूट भी प्राप्त की जा सकती है.
This is good. Delhi NCR pollution requires DRASTIC steps to solve and it will involve some inconvenience to all. Identifying 55lk vehicle for scraps + getting them out of public parkings is welcome ! @cmohry wake up ! @CAQM_Official @byadavbjp time to do this in NCR @RaoNarbir https://t.co/BO3vjZBu5F pic.twitter.com/AcvnW6KaLO
— Shikha Gupta (@ShikhaGupt75202) April 13, 2025
वाहन चालकों पर जुर्माने का प्रावधान
अगर पुरानी गाड़ियां सार्वजनिक स्थानों पर चलती या पार्क होती पाई गईं तो उन्हें जब्त किया जा सकता है. जुर्माना 5 हजार से 10 हजार के बीच होगा. इसके अलावा ऐसी गाड़ियों को जल्द ही ईंधन मिलना भी बंद हो जाएगा.
अगर एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर वाहन को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया तो उसकी पार्किंग भी अैध होगी. परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों के हित में यही है कि वे इन गाड़ियों को स्क्रैप कराएं या एनओसी लेकर उन्हें एनसीआर से बाहर भेजें.