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क्राउडफंडिंग की, सट्टे में पैसा लगाया, कैसे ED के निशाने पर आए TMC के नेता साकेत गोखले?

Saket Gokhale: टीएमसी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ ईडी ने धन शोधन मामले में आपराधिक आरोप तय कर दिए हैं. गुजरात पुलिस ने उन्हें क्राउडफंडिंग के जरिए इकट्ठे किए गए पैसों का दुरुपयोग करने के आरोप में नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

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Edited By: India Daily Live
 Saket Gokhale
Courtesy: Social Media

Saket Gokhale: गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ एंडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोप तय कर दिए.

प्रवर्तन निदेशालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने आज यानी 13.08.2024 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं. पुलिस केस में भी उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए गए हैं. 

अदालत ने खारिज की अर्जी 

ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की अर्जी को भी खारिज कर दिया.  उन्होंने अर्जी में 2022 की कार्यवाही को तब तक निलंबित करने की मांग की थी जब तक कि अदालत उनके खिलाफ अपराध के मामले पर फैसला नहीं कर लेती. 

क्या है आरोप

गुजरात पुलिस ने दिसंबर 2022 में साकेत गोखले को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन का दुरुपयोग करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था. ईडी ने अदालत को बताया कि गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी मात्रा में धनराशि को सट्टा शेयर ट्रेडिंग, भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर बर्बाद किया गया है.  हालांकि, गोखले ने धन के किसी भी दुरुपयोग से इंकार किया है. इससे पहले पिछले साल एक विषेष अदालत ने कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उन्हें बेल दे दी थी.