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India Daily

जम्मू-कश्मीर के शिया मुस्लिम संगठन के खिलाफ MHA का सख्त एक्शन, JKIM को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के साथ लगाया 5 साल का बैन

कश्मीर घाटी में उग्रवाद और अलगाववाद जैसे-जैसे बढ़ता गया. जेकेआईएम पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है. इसी वजह से भारत सरकार के रडार पर आया.

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Edited By: Mayank Tiwari
गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर स्थित अवामी एक्शन कमेटी पर लगाया बैन
Courtesy: Social Media

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक प्रमुख शिया मुस्लिम संगठन जम्मू- कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के साथ ही इसे पांच साल तक के लिए बैन कर दिया गया है. इधर, गृह मंत्रालय का कहना है कि ये संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है.

इस संगठन का गठन मौलाना अब्बास अंसारी द्वारा किया गया था. मौजूदा समय में उनके बेटे मसरूर अब्बास अंसारी द्वारा जेकेआईएम को संचालित किया जा रहा है. इसने जम्मू-कश्मीर की की राजनीति में साल 1987 की चुनाव धांधली के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस संगठन का शिया मुसलमानों पर बहुत गहरा प्रभाव है. कश्मीर में मुस्लिम अधिकारों के लिए ये संगठन मुखर रहा है.

भारत विरोधी प्रचार करने का लगता है आरोप

कश्मीर घाटी में उग्रवाद और अलगाववाद जैसे-जैसे बढ़ता गया. जेकेआईएम पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है. इसी वजह से भारत सरकार के रडार पर आया. इसके बाद ही इसके खिलाफ जांच शुरू की गई. गृह मंत्रालय की ये कार्रवाई बता रही है कि वो राज्य में अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहा है.

जानिए गृह मंत्रालय ने संगठन पर क्यों लगाया बैन?

मंगलवार (11 मार्च, 2025) को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना, जिसे कश्मीरियत ने एक्सेस किया था, उसमें कहा गया है कि जेकेआईएम और उसके सदस्यों की गतिविधियाँ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं. सरकार का दावा है कि जेकेआईएम ने आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया है, गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए धन जुटाया है और क्षेत्र में अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है. इस संगठन पर असंतोष को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर करने और भारत से जम्मू-कश्मीर को अलग करने के लिए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है.

संगठन पर MHA ने लगाया 5 साल का बैन

सरकार ने आगे कहा कि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो जेकेआईएम की गतिविधियाँ क्षेत्र के अलगाव की वकालत करना और झूठे और राष्ट्र-विरोधी आख्यानों का प्रचार करना जारी रखेंगी. फिलहाल, गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जेकेआईएम को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. ये प्रतिबंध 5 साल तक लागू रहेगा, जब तक कि उच्च प्राधिकारी द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता.