पश्चिम बंगाल में नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है. दक्षिण 24 परगना जिले में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, बंगाली टेलीविजन उद्योग में काम करने वाले इस व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया. पत्नी ने आरोप लगाया कि जब लड़की घर में अकेली थी तो उसने बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
पिता ने रिश्ते को तार-तार कर दिया. हैवान पिता की गंदी नजर अपनी बेटी पर था. दक्षिण 24 परगना जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "उस व्यक्ति पर बीएनएस धारा 76/351(3) और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं. उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास रहा है. इस मामले में जांच चल रही है.
पुलिस ने बताया कि घटना उस समय हुई जब 30 जुलाई को लड़की घर पर सो रही थी और उसकी मां काम पर गई हुई थी. इसका फायदा उठाते हुए आरोपी कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद उसने लड़की का यौन शोषण किया. उसकी पत्नी अचानक घर लौट आई और उसने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया.
बता दें कि 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं. अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी. रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 होगी. साथ ही शादीशुदा महिला को फुसला कर संबंध बनाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा.