Sharad Pawar faction NCP Symbol: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को एक बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए शरद पवार गुट को चुनाव चिह्न के रूप में 'तुरही बजाता आदमी' का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने शरद पवार गुट को पार्टी का नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' और चुनाव चिन्ह के रूप में 'तुरही बजाता आदमी' का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.
पीठ ने आगे कहा कि शरद पवार गुट आगामी चुनावों में इसी नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह किसी दूसरे राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार को 'तुरही बजाता आदमी' का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करें. कोर्ट ने आगे कहा कि अजित पवार गुट को चुनाव प्रचार में किसी भी तरह से एनसीपी संस्थापक शरद पवार के नाम और तस्वीर का उपयोग नहीं करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राकांपा का चुनाव चिन्ह 'घड़ी' विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल करना अभी न्यायिक निर्णय के अधीन है. कोर्ट ने अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी मीडिया में नोटिस जारी करने और सभी अभियान विज्ञापनों में यह उल्लेख करने के लिए कहा है कि 'घड़ी' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल अदालत के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पिछले हफ्ते चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल करने पर अजित पवार गुट को कहा था कि अब आप उनके साथ (शरद पवार) के साथ नहीं हैं, एक अलग राजनीतिक दल हैं तो उनकी तस्वीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं. कोर्ट ने सलाह देते हुए आगे कहा था कि अब आप अपनी पहचान के साथ जनता के बीच जाएं.