menu-icon
India Daily

Video: कोर्ट मैरिज करने लड़की संग पहुंचा मुस्लिम युवक, ‘लव जिहाद’ के आरोप में हिंदू संगठनों ने बरसाए लात-घूसे

भोपाल जिला कोर्ट में एक मुस्लिम युवक को हिंदू संगठनों ने बेरहमी से पीटा. वह ब्राह्मण लड़की से विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने आया था. आरोप लगाया गया कि यह 'लव जिहाद' का मामला है. मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

auth-image
Edited By: Princy Sharma
Madhya Pradesh News
Courtesy: Pinterest

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा गया. दरअसल, यह युवक घर के पड़ोस में रह रही ब्राह्मण लड़की को विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act)  के तहत शादी करने आया था. घटना के दौरान हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद (VHP) और संस्कृति बचाओ मंच (Sanskriti Bachao Manch) के सदस्यों ने उस पर 'लव जिहाद' का आरोप लगाकर मारपीट की. इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र से आए युवक और उसकी प्रेमिका कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भोपाल कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन वहां हिंदू संगठनों के सदस्यों ने युवक को घेर लिया और उसे अचानक बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. 

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकते हैं कि युवक जमीन पर पड़ा हुआ है और कई लोग उसे लात-घूंसे मार रहे हैं. संस्कृति बचाओ मंच के प्रतिनिधि चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने युवक की, 'चालाकी से हिंदू लड़की को फंसाने की साजिश को नाकाम कर दिया. यह युवक लव जिहाद कर रहा था. उसने फर्जी आईडी से लड़की से चैट कर उसे अपने जाल में फंसाया. बाद में, उसने लड़की को शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया. हम इस पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (MP Religious Freedom Act) के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे.' 

संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की के साथ पिछले तीन साल से गलत व्यवहार किया. तिवारी का दावा है कि जब लड़की नाबालिग  थी, तब से युवक उसका शोषण कर रहा था. 

क्या आरोप लगाए गए?

चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि लड़की डरी हुई लग रही थी. तिवारी के मुताबिक, हो सकता है कि युवक के पास कोई आपत्तिजनक वीडियो हो, जिससे वह लड़की को ब्लैकमेल कर रहा हो. जब लड़की 18 साल की हो गई, तो युवक उसे शादी करने के लिए कोर्ट ले आया. तिवारी ने दावा किया कि उनके संगठन को अपने सूचना नेटवर्क से इस घटना की जानकारी मिली.  इसके बाद युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है.