Lok Sabha Election 2024: सिंबल के लिए एक हफ्ते का समय दे चुनाव आयोग, एनसीपी के शरद गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार गुट वाली एनसीपी को एक बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह शरद पवार गुट को सिंबल (पार्टी लोगो) आवेदन करने के लिए एक हफ्ते का समय दे. साथ ही शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब अगले दो हफ्ते में तलब किया है. अब 3 हफ्ते बाद मामले पर सुनवाई होगी.
महाराष्ट्र के पवार परिवार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को लेकर खींचतान हुई थी. अजित पवार के दावे पर चुनाव आयोग ने उनकी एनसीपी को असली पार्टी करार दिया था. इसके बाद शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. शरद पवार की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिस पर आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शरद गुट को पार्टी सिंबल के लिए चुनाव आयोग जाने की इजाजत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा है कि शरद पवार गुट पार्टी सिंबल के लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर सकता है. उधर कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते में चुनाव चिह्न जारी करें.
... इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था शरद पवार गुट
छह फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट वाली एनसीपी को असली पार्टी करार दिया था. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. शरद गुट की ओर से कहा मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की थी, जिसे 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. शरद पवार गुट के अधिवक्ता अभिषेक जेबराज की ओर ने कोर्ट में कहा गया था कि 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा विशेष सत्र बुलाया गया है. इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई की जाए.
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