क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा अरविंद केजरीवाल को 'न्याय?' उम्मीद में AAP, कोर्ट से लगा दूसरा झटका
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के एक दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के एक दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आम आदमी पार्टी नेता के वकील सुबह करीब 10.30 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को उठाएंगे और तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे.
अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है.
हाई कोर्ट में केजरीवाल की चुनौती को खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की चुनौती को खारिज कर दिया. अदालत ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता द्वारा कई समन जारी नहीं किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी के पास 'बहुत कम' विकल्प बचा था. इसने ईडी के इस आरोप की ओर भी इशारा किया कि केजरीवाल अपराध की कथित आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, ईडी द्वारा उपलब्ध कराई गई सबूत के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि AAP सुप्रीमो ने दूसरों के साथ साजिश रची और अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे.
दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद वह फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं.