Bengal Siliguri Safari Park: विश्व हिंदू परिषद VHP की पश्चिम बंगाल शाखा ने सख्त रुख अपनाया है. VHP वन विभाग द्वारा कथित तौर पर 'अकबर' नाम के शेर और 'सीता' नाम की शेरनी को एक बाड़े में रखने के कदम को चुनौती देते हुए जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का रुख किया है. यह मामला सिलिगुरी सफारी पार्क का है. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ इस मामले पर 20 फरवरी को सुनवाई करेगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, त्रिुपुरा के सेपाहिजाला जूलॉजिकल पार्क से इन दोनों जोड़ों को खरीदकर यहां लाया गया था. मामले को बढ़ता देख वन विभाग ने अपनी सफाई दी है. वन विभाग कहा कि आधिकारिक तौर पर शेर और शेरनी के जोड़े को नाम उन्होंने नहीं रखा है. 13 फरवरी को यहां आने से पहले ही उन्हें इन्हीं नामों के आधार पर पहचाना जाता था.
पश्चिम बंगाल की विश्व हिंदू परिषद शाखा से जुड़े लोगों ने दावा किया कि राज्य के वन विभाग ने यह काम जानबूझकर किया है. उन्होंने कहा कि अकबर नाम के शेर को सीता नाम की शेरनी के साथ रखने पर हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं. VHP ने वन विभाग से उनका पूर्व नाम बदलने का आग्रह किया है.