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India Daily

लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लागू होगा कानून, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश

UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सीएम ने निर्देश दिए हैं.

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Edited By: Purushottam Kumar
CM Yogi

हाइलाइट्स

  • लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर यूपी में लागू होगा कानून
  • सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए दिशा-निर्देश

UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. योगी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि बहुमंजिला इमारतों के चलते लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि इसके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है.

'कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए'

जानकारी के अनुसार बैठक में सीएम योगी ने यह अफसोस जताया है कि राज्य में फिलहाल इस संबंध में कोई कानून लागू नहीं है जबकि अन्य प्रांतों में लिफ्ट अधिनियम लागू है. सीएम योगी ने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि प्रदेश में इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए.

सीएम ने आगे कहा कि कानून के तहत निजी या सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वाले प्रत्येक मालिक को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही पूर्व में भी लगाए गए लिफ्ट और एस्केलेटर मालिकों को भी इस कानून का पालन करना होगा.

'लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए...'

सीएम योगी के अनुसार लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए बचाव उपकरण लगाना अनिवार्य होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसा व्यक्ति निकटतम तल तक पहुंच जाए और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाए. इसके साथ ही लिफ्ट के बाहर आपातकालीन घंटियां, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और संचार प्रणाली लगाना भी अनिवार्य होना चाहिए. सीएम ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिसरों में लगे लिफ्ट और एस्केलेटर से हुई  दुर्घटना की स्थिति में लोगों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा का प्रावधान भी किया जाए