कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका! इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक
Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah case: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्ति पर रोक लगा दी है.
Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्ति पर रोक लगा दी है. आपको बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक- SC
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि आपको यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इस मामले पर अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?
हिंदू पक्ष की ओर से मथुरा शाही ईदगाह में याचिका दाखिल करके ASI सर्वे कराने की मांग की गई थी. याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि भगवान मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्मस्थान है. हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कई संकेत मौजूद हैं जो यह संकेत देता है कि यहां एक हिंदू मंदिर था. हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया था कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है.