PDP-NC सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन गवर्नर ने भंग कर दी विधानसभा: आर्टिकल-370 पर SC में बोले कबिल सिब्बल

Article-370: जम्मू-कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल-370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल-370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार गवर्नर के जरिए हर हाल में आर्टिकल-370 को हटाना चाहती थी. इसी वजह से जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे.

उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग करने का फैसला केवल कैबिनेट की सलाह पर ही ले सकते हैं, आपात स्थिति में वो खुद फैसला ले सकते हैं लेकिन वहां ऐसा नहीं था.

'पीडीपी और एनसी सरकार बनाने के लिए राजी हो गई थीं'

सिब्बल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को फैक्स के जरिए चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी बात हो गई है और हम दोनों सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन राज्यपाल ने फैक्स को लेकर कहा कि फैक्स कश्मीर में किया था जबकि वो जम्मू में थे और इसी वजह से उन्होंने विधानसभा भंग कर दी. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि क्या गवर्नर एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे.

हर हाल में 370 को हटाने पर आमादा थी केंद्र सरकार- सिब्बल
मामले की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार हर हाल में 370 को हटाने के लिए आमादा थी इसलिए यह खेल खेला गया. राज्यपाल ने केंद्र सरकार के लिए 370 को हटाने का पूरा रास्ता बना दिया था. यदि विधानसभा अस्तित्व में रहती तो आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता था.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अब वह कोर्ट को उस आदेश से रूबरू कराना चाहेंगे जिसे मोदी सरकार ने संसद में सुबह 11 बजे पास किया, जिसके जरिए आर्टिकल 370 को हटाया गया था.

सीजेआई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि फिर से सुबह 11 बजे के ऑर्डर पर सुबह 11 बजे सुनवाई होगी. उनकी इस बात पर सीजेआई समेत सभी जज मुस्कुरा दिये.

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