India Pakistan Tension: नई दिल्ली से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीज़ा को इस आदेश से छूट दी गई है. बाकी सभी वीजा अब अमान्य घोषित कर दिए गए हैं.
बता दें कि गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया कि 14 वीजा काटेगोरिएस को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इनमें शामिल हैं, सार्क वीजा, ऑन अराइवल वीजा, व्यापार वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, पारगमन वीजा, मेडिकल वीजा, सम्मेलन वीजा, पर्वतारोहण वीजा, छात्र वीजा, आगंतुक वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थयात्री वीजा और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को जारी समूह तीर्थ वीजा.
सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश
वहीं इसको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास उपरोक्त श्रेणियों का वीजा है, उन्हें 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना होगा. मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक मान्य रहेगा, जबकि सार्क वीजा 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा. इसके बाद वीजा धारकों की उपस्थिति गैरकानूनी मानी जाएगी.
कानून तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई
बताते चले कि सरकार ने चेतावनी दी है कि जो पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ते, उन्हें नए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत गैरकानूनी विदेशी माना जाएगा. ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
'अब नया वीजा नहीं मिलेगा' - गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, ''पाकिस्तानी नागरिकों को 14 श्रेणियों में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा.'' इसमें यह भी जोड़ा गया कि दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा धारकों को छूट दी जाएगी और उनके वीजा पूर्ववत ही रहेंगे.
सख्त कूटनीतिक संकेत
हालांकि, यह कदम उस समय उठाया गया है जब हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आया था. भारत ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए, पाकिस्तान के प्रति कड़ा संदेश दिया है.