'बॉस के साथ सोने से पत्नी ने किया इनकार...', तो मुस्लिम इंजीनियर पति ने दिया तीन तलाक
महाराष्ट्र के कल्याण में पुलिस ने एक 43 वर्षीय इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसके बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और जब पत्नी ने मना कर दिया तो उसने उसे तीन तलाक दे दिया.
Kalyan Triple Talaq: महाराष्ट्र के कल्याण में एक 43 वर्षीय इंजीनियर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और जब पत्नी ने इनकार किया, तो उसने उसे तीन तलाक दे दिया.
शादी के बाद सच आया सामने
28 वर्षीय शिकायतकर्ता ने बताया कि जनवरी में शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति का अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक अभी तक पूरा नहीं हुआ है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उससे 15 लाख रुपये की दहेज की मांग की और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.
पुलिस ने दर्ज की FIR
महिला ने शिकायत में बताया कि जुलाई में उसका पति उसे एक पार्टी में ले गया. वहां उसने पत्नी से कहा कि वह उसके बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला ने जब इस मांग को ठुकरा दिया, तो घर लौटने पर पति ने परिवार के सदस्यों के सामने ही उसे तीन तलाक दे दिया. घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इंजीनियर के खिलाफ मुस्लिम महिला (Marriage rights protection) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.