जिस ऑडी कार से भौकाल दिखा रही थीं IAS पूजा खेडकर उस पर बाकी है 26 हजार का चालान, अब एक और कट गया
IAS Officer Puja Khedkar: IAS अफसर पूजा खेडकर की ऑडी कार पर नियमों के खिलाफ लाल-नीली बत्ती और 'महाराष्ट्र सरकार' की प्लेट लगी पाई गई. इसके अलावा, कई अन्य मामलों में अफसर की ऑडी कार के अब तक 21 चालान कट चुके हैं. ऑडी पर लगाए गए कुल 21 चालानों के तहत 26 हजार रुपये जुर्माना भरना है, जो अब तक बकाया है. अब कार का एक और चालान कटा है.
IAS Officer Puja Khedkar: जिस ऑडी कार से प्रोबेशनरी IAS अफसर पूजा खेडकर भौकाल दिखाती थीं, लाल-नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का नेम प्लेट लगाकर टहलती थीं, उस कार पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 21 चालान काटे जा चुके हैं. इस कड़ी में एक और चालान जुड़ गया है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ईस्ट एरिया) मनोज पाटिल ने ये जानकारी दी. पहले के जो 21 चालान काटे गए हैं, उनमें ओवर स्पीड, सिग्नल जंप करने और पुलिस के कहने पर भी रुकने से इनकार करने जैसे उल्लंघन शामिल हैं.
ऑडी कार पर काटे गए इन चालानों की कुल रकम 26 हजार रुपये हैं, जो 2022 से बकाया हैं. ताजा मामले में ट्रैफिक पुलिस ने कार पर एम्बर बीकन लाइट और महाराष्ट्र सरकार प्लेट के इस्तेमाल के संबंध में 500 रुपये के जुर्माने के साथ एक और चालान बनाया है. पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारियों ने कहा कि कार 27 जनवरी, 2012 को रजिस्टर्ड हुई थी. उन्होंने कहा कि खेडकर की ओर से इस्तेमाल की गई कार थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है.
पूजा खेडकर के नाम पर नोटिस किया गया जारी
चतुश्रृंगी ट्रैफिक डिविजन के सीनियर इंस्पेक्टर शफील पठान ने कहा कि पूजा खेडकर के नाम पर नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वे कार का इस्तेमाल कर रहीं थीं. जिला कलेक्टर कार्यालय से जुटाए गए वीडियो सबूत और विभिन्न ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर उपलब्ध वीडियो से इसकी पुष्टि हुई है. नोटिस के माध्यम से, हमने उन्हें वैरिफिकेशन और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ऑडी कार को रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ हमारे ट्रैफिक डिविजन ऑफिस में लाने के लिए कहा है.
मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा के तहत काटा चालान?
पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) की धारा 177 के तहत जारी किया गया नया चालान कार पर एम्बर बीकन लाइट और महाराष्ट्र सरकार प्लेट के इस्तेमाल से संबंधित है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है. उधर, ऑडी कार, उसके रजिस्ट्रेशन और जिस कंपनी के नाम पर कार रजिस्टर्ड है, उस कंपनी से पूजा खेडकर के संबंध के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रोबेशनरी IAS अधिकारी के पिता दिलीप खेडकर ने कहा कि मेरे तरफ से की गई कोई भी टिप्पणी उचित नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल तथ्यों पर आधारित नहीं है. मुद्दा बिल्कुल अलग है. जानबूझकर मेरी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है. इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. उधर, सीनियर इंस्पेक्टर पठान और उनकी टीम गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे बानेर रोड पर नेशनल हाउसिंग सोसाइटी में खेडकर के बंगले पर ऑडी कार का इंस्पेक्शन करने गए. इसे प्लास्टिक शीट से ढका गया था.
पुणे नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, बंगला पूजा की मां मनोरमा दिलीप खेडकर के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस टीम कार की जांच नहीं कर सकी क्योंकि बंगले के गेट से अंदर से किसी ने भी उनकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया. पठान और उनकी टीम ने गुरुवार को शाम 7.15 बजे बंगले में कार की जांच करने का दूसरा प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए. फिर हमने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर नोटिस भेज दिया.