Kolkata RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का आरोपी ठहराया. वही कोर्ट का फैसला आने से पहले संजय रॉय तरह-तरह की दलीलें देकर अपना बचाव करता दिखा.
मैंने रुद्राक्ष पहन रखा था, ऐसा किया होता तो...
जज ने खारिज की सारी दलीलें
अदालत ने फोरेंसिक सबूतों पर भरोसा करते हुए संजय रॉय को दोषी करार दिया. जज ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय की डीएनए मौजूदगी घटना स्थल और पीड़िता के शरीर पर पाई गई. जज ने कहा, "जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला दबाया, उसके लिए तुम्हें या तो फांसी या उम्रकैद दी जा सकती है."
VIDEO | RG Kar rape and murder case: Accused Sanjay Roy was brought to Sealdah court ahead of the verdict.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2025
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माला पहने वाले ऐसा अपराध नहीं कर सकते
सुनवाई के दौरान रॉय ने बार-बार अपनी निर्दोषता का दावा किया. उनका कहना था कि उनकी माला इस बात की गवाह है कि वह ऐसा अपराध नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "मेरे पास रुद्राक्ष था, और यदि मैंने ऐसा कुछ किया होता, तो यह माला टूट जाती."
फूट-फूटकर रोने लगा संजय
फैसला सुनाए जाने के बाद जब रॉय को अदालत से ले जाया जा रहा था, तो वह फूट-फूटकर रोने लगा. सूत्रों के अनुसार, जेल में उसने लगभग कोई बातचीत नहीं की और केवल अपने वकील के साथ मुलाकात के दौरान बोला.
कोर्ट ने कहा- तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी
अदालत ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (रेप) और धारा 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है. इस मामले में सजा का एलान सोमवार को किया जाएगा. जज ने कहा, तुम्हें इस अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
देश में फैली सनसनी
9 अगस्त 2024 को, एक महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. यह घटना कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की है, जहां पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, जो कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा था. आरोपी की दलीलों और सबूतों के बीच अदालत ने इस अमानवीय घटना पर दोषी को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में कदम उठाए हैं.