मेडिकल कॉलेजो में एडमिशन के लिए कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा NEET-UG केस पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिए थे कि वह प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चों के मार्क्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाए लेकिन रिजल्ट को जिले और सेंटर के हिसाब से जारी किया जाए. एनटीए ने शुरुआत में इसका विरोध भी किया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, यह रिजल्ट आज दोपहर तक जारी किया जाना है. इससे यह साफ हो जाएगा कि किस सेंटर पर कितने बच्चों को कितने नंबर मिले.
इससे पहले पेपर लीक का दावा कर रहे अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ था. एनटीए ने इसका विरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ यह तो स्पष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पता लगाने की जरूरत है कि उतने समय में पेपर कहां-कहां तक फैला. बता दें कि लगभग 40 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि नीट यूजी के पेपर को रद्द कर दिया जाए.
बता दें कि जिन 1563 बच्चों को नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके ग्रेस मार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इनकी परीक्षा दोबारा कराई गई थी. उसके रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं लेकिन काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है. इस बीच पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच जारी है और अभी तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेपर किस स्तर पर लीक हुआ था.