OYO Hotel Booking: कंज्यूमर फोरम ने OYO पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही होटल बुकिंग में गड़बड़ी के बाद कस्टमर को पूरा रिफंड देने का भी आदेश दिया है. गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने हाल ही में OYO को एक ग्राहक को 3 हजार 461 रुपये का पूरा रिफंड देने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने तीन दिन के लिए होटल की बुकिंग की थी, लेकिन बाद में उसके तीसरे दिन की होटल की बुकिंग रद्द कर दी गई, जिससे उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति स्वैच और खुशविंदर कौर ने OYO को शिकायतकर्ता को 25,000 जुर्माना के साथ-साथ मुकदमे के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया. दरअसल, शिकायतकर्ता वकील विभोर अग्रवाल ने दिसंबर 2021 में अपने गेस्ट के लिए 30 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक यानी तीन रातों के लिए गुरुग्राम के 'होटल न्यू सनशाइन' में एक कमरा बुक किया था. होटल की ओर से बुकिंग की पुष्टि कर दी गई, लेकिन अचानक होटल ने 31 दिसंबर को रूम देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये पहले से ही बुक था.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर फोरम को दी गई शिकायत के मुताबिक, होटल की ओर से कमरा नहीं दिए जाने के बाद विभोर अग्रवाल को 31 दिसंबर 2021 को अपने गेस्ट के लिए दूसरी बुकिंग के लिए मजबूर किया गया. शिकायतकर्ता ने बताया कि होटल की हरकतों की वजह उन्हें और उनके गेस्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए शिकायतकर्ता की ओर से OYO को कानूनी नोटिस जारी कर 50,000 रुपये का पूरा रिफंड और हर्जाना देने की मांग की गई. चूंकि OYO केवल एक दिन के लिए रिफंड देने पर सहमत हुआ, इसलिए शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया.
शिकायत के बाद उपभोक्ता फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से किए गए दावे, उसकी ओर से पेश किए गए डॉक्युमेंट्स से पूरी तरह साबित होता है कि OYO की ओर से सर्विस में लापरवाही बरती गई, जिससे शिकायतकर्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद, कंज्यूमर फोरम ने OYO को अपनी सर्विस में कमी को दोषी ठहराया. जानकारी के मुताबिक, कंज्यूमर फोरम की ओर से कहा गया है कि विपरीत पक्ष को इस आदेश का अनुपालन 45 दिनों के भीतर करना होगा. ऐसा न करने पर राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा.