menu-icon
India Daily

शराबबंदी पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब की छूट

गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल है. जहां लंबे वक्त से शराबबंदी है.अब गुजरात की भूपेंद्र पटेल ने बडा फैसला लेते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गिफ्ट सिटी में शर्तों के साथ शराब बेचने और पीने की अनुमति दे दी है.

auth-image
Edited By: Avinash Kumar Singh
Gandhinagar Gift City

हाइलाइट्स

  • शराबबंदी पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला
  • गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब की छूट

नई दिल्ली: गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल है. जहां लंबे वक्त से शराबबंदी है.अब गुजरात की भूपेंद्र पटेल ने बडा फैसला लेते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गिफ्ट सिटी में शर्तों के साथ शराब बेचने और पीने की अनुमति दे दी है. गुजरात सरकार के मंत्री रुशिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटी में वाइन एंड डाइन की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्तरां और क्लबों में शराब की खपत की अनुमति देने का निर्णय आने वाले लोगों को जोड़ने के लिए लिया गया है. देश और दुनिया से लोग यहां कारोबार के लिए आते हैं. उनकी जीवनशैली से मेल खाना जरूरी हो जाता है. उनसे सामाजिक तौर पर जुड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

गिफ्ट सिटी के विस्तार के मद्देनजर बड़ा फैसला 

राज्य सरकार के मंत्री रुशिकेश पटेल ने आगे कहा कि जब पीएम ने गुजरात में GIFT सिटी की नींव रखी, तो उनके पास बहुत सारे विचार थे और वह चाहते थे कि गुजरात आर्थिक राजधानी के रूप में उभरे. GIFT सिटी का भी बहुत विस्तार हुआ, विस्तार के कारण गिफ्ट सिटी में बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र विकसित हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है. 

विजिटर्स के लिए शराबबंदी के नियमों में ढील 

गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट के जरिये अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विजिटर्स के लिए शराबबंदी के नियमों में ढील दी गई है. इसके तहत वाइन एंड डाइन फैसिलिटी में सरकार की तरफ से स्पेशल परमिट दिए जाएंगे, जहां बैठकर लोग शराब पी सकेंगे. माना जा रहा है कि गिफ्ट सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों की ओर से कई बार शराबबंदी के मुद्दे को उठाने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए शराब बिक्रीकी अनुमति दी है. 

राज्य सरकार ने जारी किये आदेश 

राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों या मालिकों को एक शराब प्रवेश परमिट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे वाइन एंड डाइन की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन कर सकेंगे.